अवैध कॉलोनी माफियाओं पर शिकंजा, मनासा―जावद–सरवानिया में जमीन फ़्रिज, DM ने दिया कॉलोनाइजरों पर FIR के आदेश, आमजन को दो टूक चेतावनी

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नीमच। जिले में अवैध कॉलोनियों का जाल फैलाने वाले कॉलोनाइजरों पर अब जिला प्रशासन का करारा प्रहार शुरू हो गया है। कलेक्टर हिमांशु चंद्र ने मनासा, सरवानिया महाराज और जावद क्षेत्र में बिना अनुमति कॉलोनियां काटकर भूखंड बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इन अनाधिकृत कॉलोनियों की जमीन को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है, जिससे अब किसी भी तरह का क्रय-विक्रय नहीं हो सकेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून को ठेंगा दिखाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन की जनता को चेतावनी

कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित नगर निकायों और एसडीएम को आदेश दिए गए हैं कि समाचार पत्रों और अन्य मीडिया माध्यमों से सार्वजनिक चेतावनी जारी की जाए, ताकि आम नागरिक अवैध कॉलोनियों में पैसा फंसाने से बच सकें।

जावद में तीन कॉलोनाइजर सीधे FIR की जद में

उपखंड अधिकारी राजस्व जावद के अनुसार, कैलाशचंद्र तेली, पुष्करराज तेली और अभिषेक भारद्वाज द्वारा जावद क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित कर छोटे-छोटे प्लॉट बेचे जा रहे थे। प्रशासन ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश करते हुए तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

इतना ही नहीं, मध्यप्रदेश नगर (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों में लगे बोर्ड, चिन्ह और सभी प्रकार के निर्माण हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मनासा में भी प्रशासन का सख्त एक्शन

मनासा क्षेत्र में कायद जौहर द्वारा विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी पर भी प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। कलेक्टर के आदेश से कॉलोनी की जमीन का हस्तांतरण पूरी तरह रोक दिया गया है। साथ ही, एफआईआर दर्ज करने, सार्वजनिक सूचना जारी करने और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

सरवानिया महाराज में कॉलोनाइजरों की ‘कॉलोनी’ पर ताला

सरवानिया महाराज क्षेत्र में मनोज छाबड़ा, सुभाष छाबड़ा और रोशनलाल जैन द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर भी प्रशासन का डंडा चला है। जमीन के लेन-देन पर रोक लगाने के साथ-साथ एसडीएम जावद और संबंधित सीएमओ को एफआईआर दर्ज कराने और निर्माण तोड़ने के आदेश दिए गए हैं।

प्रशासन की दो टूक चेतावनी

जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदना सीधे-सीधे कानून को न्योता देना है। ऐसे सौदों में फंसने वाले खरीदार भी कानूनी पचड़े में आ सकते हैं। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में निवेश से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच जरूर करें।

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