महिला को जबरन विवाह के लिए अपहरण करने वाले आरोपी को सबूतों के अभाव में किया दोषमुक्त

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 नीमच। विवाह के लिए महिला को अपहरण कर ले जाने वाले आरोपीगण भीमराज साठिया सुनील साठीया मंजू साठिया निवासी चित्तौड़गढ़ राज, को श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 24/07/2025 को पारित निर्णय में सबूतों के अभाव के बरी किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस थाना नीमच कैंट को महिला की गुमशुदगी का एक मामला जांच हेतु प्राप्त हुआ था। जिस पर से पुलिस नीमच कैंट द्वारा आरोपी भीमराज साठिया सुनील साठिया मंजू साठिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 304/2022 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 365,366,201,34 के तहत मुकदमा दर्ज कर श्रीमान द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नीमच के सम्मुख अभियोग पत्र दाखिल किया गया जिस पर से अभियोजन द्वारा उक्त प्रकरण में साक्षियों का परीक्षण करवाया गया परंतु आरोपीगण के खिलाफ़ पर्याप्त सबूत नही होने के कारण श्रीमान द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मि मिश्रा द्वारा अपने निर्णय में आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया। आरोपीगण की ओर से सफल पैरवी अधिवक्ता श्री सलमान अहमद खान द्वारा की गई।

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