बिना लाइसेंस अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा का परिवहन, पुलिस की नाकाबंदी में फंसा शिवलाल, उगल दिया देने वाले का नाम, अवैध डोडाचुरा और वाहन ज़प्त, आरोपियों पर मामला दर्ज

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नीमच। जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों व नशे के विरूद्ध विशेष अभियान में मनासा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के परिवहन पर कार्यवाही करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कार व अवैध डोडाचूरा ज़प्त किया हैं।
मनासा पुलिस के मुताबिक रणवीर हनुमान मंदिर मनासा रामपुरा रोड़ के सामने नाकाबंदी के दौरान हांसपुर फंटे की तरफ से एक कार तेज गति में आती हुई दिखी, पुलिस ने कार को रोका, जो मारुति ओमनी वेन की होकर क्रमांक आरजे 06 युबी 0176 हैं। वाहन के कांच काले थे जिसपर पुलिस ने संदेह जताया और चालक से नाम पता पुछते पर शिवलाल पिता प्रहलाद रावल जाति भुवाया उम्र 25 साल निवासी ग्राम बड़ोदिया थाना चंदेरीया जिला चितौड़गढ़ राजस्थान का होना बताया, जिसका एनडीपीएस के आज्ञापन प्रावधानो का पालन करते हुए पुलिस ने संदेही शिवलाल की तलाशी ली जिसके पास से एक स्क्रीन टच मोबाईल, आधारकार्ड, एटीएम कार्ड, पेनकार्ड, नगदी 340 रूपये मिले।
पुलिस ने जब मारुति वेन की तलाशी ली तो पीछे वाली सीटे खुली होकर सीटो के स्थान पर दो काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए होकर उसमें डोडाचुरा छिलका भरा बरामद किया। आरोपी से अवैध डोडाचूरा के लायसेंस परमीट के बारे मे पूछने पर कोई वैध दस्तावेज नही पाया गया। दो काले रंग के कट्टो में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा का कुल वजन 40 किलो 550 ग्राम पाया गया। जिसे पुलिस ने ज़प्त कर आरोपी शिवलाल रावल को गिरफ्तार कर उससे अवैध डोडाचूरा के संबंध में पुछताछ में आरोपी ने रवि पिता रमेश कुशवाह निवासी हांसपुर से खरीदना बताया गया। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ देने वाले रवि कुशवाह को भी धारा 29 एनडीपीएस एक्ट का आरोपी बनाया हैं। कार्यवाही में अपराध धारा 8/15,29 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।

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