बहला फुसलाकर कर नाबालिग के साथ बलात्संग के आरोपी दीपक को 20 साल का हुआ सश्रम करावास, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा, पुलिस का हुआ सम्मान, आमजन से अपील

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नीमच। पुलिस कंट्रोल रूम पर बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि लगातार पुलिस द्वारा महिला व नाबालिग बालिकाओं के साथ हो रहे संघीन अपराधों पर नियंत्रण करने के प्रयास जारी हैं। ऐसे ही एक मामला जिले के कुकडेश्वर में बलात्संग के आरोपी दीपक पिता किशोर प्रजापति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय मनासा ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपी दीपक ने नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपहरण करके उसके साथ बलात्संग किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 363, 354-D(1), 376(3),292,500,366 भादवि,5 एल/6 पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था और जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने इस मामले
में आरोपी दीपक को 20 साल के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में पुलिस ने साक्ष्यों को इकट्ठा करने और न्यायालय में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही उक्त प्रकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को एसपी अंकित जायसवाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मामले की विवेचना निरीक्षक संदीप तोमर ने की थी और पैरवी श्री गुलाब सिंह एजीपी मनासा ने की थी। नीमच जिले में चिन्हित अपराधों में राजायाबी की दर 80 प्रतिशत रही है और वर्ष 2025 में चिन्हित अपराधों में लगातार 5 प्रकरणों में आरोपियों को सजा हुई है। पुलिस द्वारा ऐसे सभी आपराधिक प्रकरणों में सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि आरोपी पक्ष को दंड दिलाया जाए ताकि अपराधों पर नियंत्रण एवं आपराधिक तत्वों के लोगों में भय तथा आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। वर्ष 2025 में विभिन्न न्यायालय द्वारा 1098 निर्णय पारित किए गए जिसमें से 538 प्रकरणों में सजा हुई है, इस प्रकार 434 प्रकरणों में पीड़ित पक्ष एवं आरोपी पक्ष द्वारा राजीनामे प्रस्तुत किए गए। वही एसपी ने जिलेवासियों से अपील की हैं कि ऐसे मामलों में डरे नही ओर आगे आकर पुलिस का सहयोग करें। वही प्रेसवार्ता के दौरान बीते दिनों बघाना पुलिस ने घूम हुए नाबालिग बालक को 14 घण्टे में दस्तयाब करने पर बघाना पुलिस टीम को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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