कलेक्टर के आदेशों को चुनौती पड़ी भारी, रामेश्वरम बोरवेल पर PHED ने दर्ज करवाई एफआईआर

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नीमच। भूजल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आदेश की अनदेखी रामेश्वरम बोरवेल संचालक को भारी पड़ गई। रात के अंधेरे में कथित रूप से अवैध ट्यूबवेल खनन कर रहे संचालक के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और बोरवेल मशीन को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा जिले में भूजल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद शहर की आनंद विहार कॉलोनी, कलेक्टर कार्यालय से महज करीब 800 मीटर दूरी पर रात के समय ट्यूबवेल खनन किए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि रामेश्वरम बोरवेल संचालक सूयश ऐरन द्वारा प्रतिबंध आदेशों की अनदेखी करते हुए खनन कार्य कराया जा रहा था।

मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चल रही बोरवेल मशीन को बंद कराया और मशीन को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से कैंट थाने में खड़ा कराया।

अब मामले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHED) ने भी सख्त रुख अपनाते हुए संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। कैंट थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीएचईडी अधिकारी खुशबत पिता अमर सिंह राठौर की शिकायत पर रामेश्वरम बोरवेल के खिलाफ BNS की धारा 223(B) सहित 3/9, 4/9(6) एवं मध्य प्रदेश जल परिरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच और आगे की कार्रवाई जारी है।

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