नीमच। थाना नीमच सिटी में फर्जी लीज अनुबंध एवं नकली ई-स्टाम्प के माध्यम से धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अशोक कुमार पिता कन्हैयालाल ऐरन, निवासी नीमच सिटी की शिकायत पर जांच उपरांत आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस के अनुसार, आवेदक अशोक कुमार की शिकायत पर जांच के दौरान आवेदक के लिखित कथन, साक्षी अजय ऐरन के बयान तथा ई-स्टाम्प क्रमांक 01011406112025015892 की प्रति एवं हस्तलिपि विशेषज्ञ श्रीमती नूतन सुपेकर, इंदौर की दिनांक 26.12.2025 की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई।
हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि विवादित लीज अनुबंध पत्र पर किए गए हस्ताक्षर (Q-1 से Q-4) आवेदक अशोक कुमार ऐरन के स्वीकृत हस्ताक्षरों (KS-1 से KS-26) से मेल नहीं खाते हैं। इससे यह प्रथम दृष्टया सिद्ध हुआ कि लीज अनुबंध पत्र फर्जी रूप से तैयार किया गया है।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उक्त ई-स्टाम्प जारी करने वाली स्टाम्प वेंडर शहनाज बेग का लाइसेंस क्रमांक SP012743903202500009 जिला पंजीयक कार्यालय, नीमच द्वारा निलंबित/रद्द कर दिया गया है। स्टाम्प वेंडर शहनाज बेग के कथन दिनांक 27.01.2026 एवं उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भी संदेह की पुष्टि हुई।
पुलिस जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि सुनील कुमार पिता शिवचंद राठौर निवासी नीमच सिटी द्वारा धोखाधड़ी एवं कूट रचना करते हुए अशोक कुमार ऐरन की दुकान को 21 वर्षों के लिए 6000 रुपये वार्षिक लीज पर देने का फर्जी लीज अनुबंध दिनांक 06.11.2025 को तैयार कर, उसे न्यायालय नीमच में लंबित प्रकरण किया हुआ था।
जिसके बाद थाना नीमच सिटी में आरोपी सुनील कुमार राठौर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2), 318(4), 337, 338, 340(2) एवं 340(1) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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