नीमच। जिला प्रशासन और नगर पालिका का अमला शुक्रवार सुबह आनन फानन में जिस अधिपत्यधारी भूमि स्वामी को नोटिस दिए बगैर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम देने पहुंचा था। शाम होते होते अब उसी भूमि को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है, माननीय उच्च न्यायलय ने पक्षकार बीना आंजना के हक में स्टे आर्डर जारी कर दिया है, यानी बगीचा नंबर 38 क्षेत्र में मौजूद भूमि के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि, शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम बगीचा न 38 पर कार्यवाही करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान जिम्मेदार यहां अधिपत्यधारी भूमि स्वामी को नोटिस दिए बगैर कार्यवाही करने लगे। जिसका मोके पर विरोध हुआ, और बगीचा नंबर 38 क्षेत्र में मौजूद भूमि स्वामी के अधिवक्ता सहित स्थानीय लोगों के पक्ष में आये कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रशासन और नगर पालिका को रजिस्ट्री सहित अन्य दस्तावेज भी दिखाएं। जिसके बाद अधिकारियों मोके से हटे थे ओर इसी क्षेत्र से लागी अन्य जगहों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया।









