पूर्व विधायक पर विकलांग के पक्ष में फैसला करवाने में रुपए लेने के आरोप, कर दी अमानत में ख़यानत, पीड़ित ने की शिकायत

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नीमच। जिले के मनासा अंतर्गत आने वाले कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम फोफलिया के विकलांग से 20 हजार की धोखाधड़ी का मामला सामने आया हैं, पीड़ित विकलांग मदनलाल बागरी ने एक शिकायती आवेदन कलेक्टर की जनसुनवाई व एसपी के नाम दिया हैं। जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसने ग्राम फोफलिया के कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु अपने नाम से आवेदन प्रस्तुत किया था, इसके बाद नायब तहसीलदार कुकड़ेश्वर द्वारा अन्य व्यक्ति पप्पू पिता बालूराम रावत को फोफलिया का अस्थाई कोटवार नियुक्त कर दिया, जिस आदेश के विरुद्ध पीड़ित ने अपील की थी। जो स्वीकार हुई थी, इसके बाद कोटवार पद पर नियुक्त हुए पप्पू द्वारा अपील के विरुद्ध उज्जैन आयुक्त में अपील की, जिसमें पीड़ित को सूचना पत्र मिला। विकलांग पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि उसके द्वारा मनासा के पूर्व विधायक रहे विजेंद्र सिंह उर्फ बिज्जु बन्ना निवासी मालाहेड़ा से संपर्क कर उन्हें मामले से अवगत करवाया, जिस पर पूर्व विधायक द्वारा उनसे 50000 रुपए आयुक्त उज्जैन के नाम से मांगे और कहां की मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला करवा दूंगा। जिसपर से पीड़ित ने 20000 रुपए कर्जा लेकर पूर्व विधायक को दिए।

आरोप है कि विकलांग के पक्ष में अभी तक किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं आया, इसके बाद पूर्व विधायक से उक्त रुपए की मांग की गई, तो उनके द्वारा रुपए देने से इंकार कर दिया और फोन उठाना बंद कर दिया गया। आवेदन में विकलांग मदनलाल ने विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा से रुपए दिलवाने की मांग की गई।

इस संबंध में जब पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह से फोन लगाकर चर्चा करना चाही तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।

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